आदेश न मानने पर रामपुर के SP को फटकार, माफी मांगने पर अदालत ने छोड़ा

punjabkesari.in Tuesday, Nov 07, 2017 - 10:27 AM (IST)

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर अदालत ने रामपुर के एसपी को कड़ी फटकार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने अदालत से माफी मांगी इसके बाद अदालत ने प्रकरण निस्तारित कर दिया।

जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर एसपी विपिन टांडा और स्वाट में तैनात पुलिस उपाधीक्षक सुबह 10 बजे न्यायाधीश विपिन सिन्हा और न्यायाधीश जे.जे.मुनीर की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय ने उनसे आदेश की अवमानना के बावत सवाल पूछे लेकिन उनका रवैया ठीक नहीं देखकर कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि जब सिर्फ 4 साल की नौकरी में आपका रवैया अदालत के प्रति ऐसा है तो आप किस प्रकार के अधिकारी साबित होंगे समझा जा सकता है।

अदालत का कड़ा रूख देखते हुए एसपी ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि भविष्य में उनसे ऐसी गलती नहीं होगी। गौरतलब है कि रामपुर में दहेज हत्या के मुकदमे में उच्च न्यायालय ने विनोद और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद एसपी ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिकायत पर अदाल ने नाराजगी जताते हुए एसपी को तलब किया।


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