सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त को 3 महीने में लागू करने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Jan 11, 2018 - 05:48 PM (IST)

देहरादून: उत्तराखंड की भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त विधेयक को लेकर निर्देश दिए है कि 3 महीने के भीतर इस विधेयक को लागू किया जाए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इस आदेश के बाद भाजपा भी सक्रिय हो गई है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि अगले सत्र में बिल को लाया जाएगा। 

कांग्रेस सरकार के लोकायुक्त विधेयक को खारिज करते हुए भाजपा ने नया लोकायुक्त बिल लाया था। कांग्रेस के विरोध के बाद इस बिल को पास करने पर सहमति बन गई लेकिन सरकार की ओर से बिल को प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया। इसी बीच 1 महीने के भीतर सुझाव के साथ बिल को सदन में पेश करने का भी आदेश दिया गया। प्रवर समिति कुछ सुझावों के साथ बिल को वापस कर चुकी है। 

इसके बाद विधानसभा के गैरसैंण में आयोजित शीतकालीन सत्र में उम्मीद की जा रही थी यह बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस पर बहस होगी, परंतु बिल पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसी बीच जनहित याचिका के तहत यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।


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