खुशखबरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाई शिक्षा विभाग में भर्तियों पर लगी रोक

punjabkesari.in Saturday, Nov 04, 2017 - 01:46 PM (IST)

इलाहाबाद(सैयद आकिब रजा): योगी सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में भर्तियों पर लगी रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा ली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 23 मार्च 2017 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें शिक्षा विभाग में प्रदेश के विभिन्न जिलों में गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 सहायक अध्यापकों और उर्दू शिक्षकों के 4 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरु होने का रास्ता साफ हो गया है। 

याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह सहित कई अन्य ने याचिका दाखिल कर भर्ती पर रोक लगाने के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचियों ने याचिका में भर्ती प्रक्रिया शुरु करने की भी मांग की थी। जिस पर महीनों चली सुनवाई के बाद बहस पूरी होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस पी.के.एस. बघेल की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है।


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