इलाहाबाद हाईकोर्टः UP में 17 जुलाई तक शुरू हो जाएंगे वैध बूचड़खाने

punjabkesari.in Saturday, May 13, 2017 - 12:52 PM (IST)

इलाहाबादः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के साथ ही धड़ाधड़ बंद कराए गए बूचड़खानों के दिन फिरने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जुलाई तक बूचड़खानों और मीट की दुकानों का लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है। जिससे एक बार फिर सूबे में स्लॉटर हाउस खुल सकेंगे। हालांकि अपने आदेश में हाईकोर्ट ने ये भी कहा है की बूचड़खानों के लिए जब तक नया लाइसेंस जारी नहीं हो जाता या पुराना लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं हो जाता, तब तक स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे।

मांस खाने से नहीं रोक सकती सरकार
लगातार कई दिनों से चल रही सुनवाई के बाद जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने ये फैसला सुनाया तो मीट व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली। याचिका में दलील दी गई थी कि क‌िसी भी व्यक्त‌ि को अपनी पसंद का खाना खाने का अध‌िकार है। ऐसे में स्लॉटर हाउस पर बैन सही नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को सीधे शब्दों में कहा कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाए। सरकार किसी को मांसाहार खाने से नहीं रोक सकती है।

नियम कायदे में रहे तो मिलेगा लाइसेंस 
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सीएम योगी की बात दोहराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइड लाइन के पालन पर ही लाइसेंस रिन्यूवल होगा। यानी नियम कायदे में रहे तो लाइसेंस मिलेगा। ऐसे में पुराने स्लॉटर हाउसों का आधुनिकीकरण कराकर एनजीटी के नियमों के तहत ही लाइसेंस मिलेगा।

गौरतलब है कि सीएम योगी ने भी स्लॉटर हाउस संचालकों से कहा था क‌ि वो नियम-कानून के दायरे में रहकर वैध तरीके से कारोबार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्लॉटर हाउस के लाइसेंस रिन्यूवल को लेकर याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अब बूचड़खाना संचालक डीएम कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static