इलाहाबाद हाईकोर्ट में पान-गुटखे की बिक्री और इस्तेमाल पर लगी पाबंदी

punjabkesari.in Thursday, Nov 09, 2017 - 09:57 AM (IST)

इलाहाबादः प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में गुटखे-पान के इस्तेमाल पर रोक के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी सख्त आदेश जारी हुआ है। जिसके तहत हाईकोर्ट कैम्पस में पान- तंबाकू गुटखे पर अब पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले व जस्टिस एमके गुप्ता की डिवीजन बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए लगाई है।

बिक्री पर पहले भी लगी थी रोक
अदालत के फैसले के तहत हाईकोर्ट कैम्पस व उसकी एक्सटेंशन बिल्डिंग के साथ ही बिल्डिंग के आस- पास की सड़कों पर पान- तंबाकू व गुटखे की बिक्री और इनका इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि हाईकोर्ट कैम्पस में पान मसाले- गुटखे, तंबाकू व पान की बिक्री पर पहले से ही रोक थी, लेकिन इस आदेश पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा था।

13 नवंबर को पेश करने होगी रिपोर्ट
अदालत ने अब कैम्पस के साथ ही बाहर की सड़क पर भी बिक्री के साथ ही इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश का पालन कराने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत ने 13 नवम्बर को इलाहाबाद के डीएम - एसएसपी व नगर निगम के नगर आयुक्त को व्यक्तिगत तौर पर तलब भी कर लिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी भोसले व जस्टिस एम.के गुप्ता की डिवीजन बेंच ने अशोक कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है।

हाईकोर्ट कर्मी कर रहे धड़ल्ले से इस्तेमाल
याची का कहना है कि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद हाईकोर्ट कर्मी बिक्री कर रहे हैं। वकील भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्वच्छता अभियान फेल हो रहा है। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता व हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट इससे पहले ही तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुका है।

गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड लगाने का भी आदेश दिया है, जिसकी निगरानी व कार्यवाही सीसीटीवी फुटेज की मदद से महानिबंधक के जिम्मे सौंपी है लेकिन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने अपने फैसले में सभी मुंशियों को परिचय पत्र देने व बिना परिचय पत्र व प्रवेश पास के प्रवेश करने की अनुमति न देने का निर्देश दिया है।


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