निठारी कांड: CBI ने 9वें मर्डर केस में मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली काे दोषी करार दिया

punjabkesari.in Thursday, Dec 07, 2017 - 01:49 PM (IST)

नोएडा: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। निठारी कांड के नौंवे मामले में सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। दोनों को सजा कल यानी 8 दिसंबर को सुनाई जाएगी।

बता दें कि इस मामले में अंतिम बहस बुधवार को हुई थी। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को धारा 302, धारा 376 और धारा 364 के तहत दोषी माना है। निठारी कांड में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर 16 मुकदमे चल रहे हैं। 8 मामलों में विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है।

क्या है निठारी कांड?
गौरतलब है कि 20 जून, 2005 को 8 साल की एक बच्ची नोएडा के निठारी इलाके से अचानक गायब हो गई थी। जिसके बाद लगातार 1 साल तक करीब दर्जनभर बच्चे गायब हो गए। जिसके बाद पुलिस ने बड़ा सर्च आॅपरेशन चलाया। 7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की जब गायब हुई तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला। मामले में पहली बार मनिंदर सिंह पंधेर का नाम सामने आया।

निठारी कांड के 6 मामलों में कोर्ट सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने कोली को एक लड़की के मर्डर केस में किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया था। इससे पहले के भी 5 मामले में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2015 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।


 


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