गायत्री प्रजापति की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट के आदेश पर LDA गिराएगी अवैध इमारत

punjabkesari.in Thursday, Jun 15, 2017 - 05:10 PM (IST)

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को फटकार लगाते हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बिना नक्शा पास कराए बनाई अवैध इमारत को 19 जून तक गिराने का आदेश दिया हैं। इससे पहले कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति द्वारा दाखिल रीट पीटिशन को भी ख़ारिज कर दिया। अपनी याचिका में अनुराग ने अवैध याचिका को न गिराने की दरख्वास्त की थी।

दरअसल बुधवार को एलडीए ने गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण पर करवाई का प्लान बनाया था, लेकिन बेटे अनुराग इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ रिट दाखिल कर दी। इसकी सूचना मिलने के बाद एलडीए ने कार्रवाई पर रोक लोग दी।

केवल रिट दाखिल होने की वजह से कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने आज नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीए को 19 जून तक कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश सुनाया।

गौरतलब है कि पिछले सरकार में मंत्री रहते गायत्री प्रजापति ने बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला अवैध निर्माब आशियाना के सालेह नगर में खड़ा कर दिया था। एलडीए ने गायत्री के इसी अवैध निर्माण को सील किया था।

UP NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें-


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static