HC का नोएडा अथॉरिटी को निर्देश, बिना पार्किंग के पास न हो अपार्टमैंट का नक्शा

punjabkesari.in Friday, Feb 16, 2018 - 02:10 PM (IST)

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को बिल्डिंग रैगुलेशन में पार्किंग व्यवस्था के बारे में संशोधन करने का निर्देश दिया है, साथ ही सड़क पर वाहन पार्किंग रोकने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डी.बी. भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने श्रीकान्त वैद्य की याचिका पर यह निर्देश दिया है।

नोएडा के अधिवक्ता शिवम यादव ने कोर्ट को बताया कि कुल 184 सैक्टरों में से 17 सैक्टर रिहायशी, 32 ग्रुप हाऊसिंग रिहायशी, 41 ग्रुप व व्यक्तिगत हाऊसिंग, 44 औद्योगिक, 20 शैक्षिक, 8 कॉमर्शियल, 19 संस्थागत व 3 ट्रान्सपोर्ट नगर सैक्टर हैं, सैक्टर 18, 30, 95 में पार्किंग स्थल बनकर तैयार हैं। कुछ चालू और कुछ शीघ्र खुलने वाले हैं। हर सैक्टर में पार्किंग व्यवस्था की जा रही है।

कोर्ट ने कहा कि मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों में फ्लैट वार पार्किंग व्यवस्था की जानी चाहिए न कि वर्ग मीटर के आधार पर, बिना पार्किंग व्यवस्था के भवन नक्शा पास न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।


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