ISI एजेंट इम्तियाज को 13 वर्ष कठोर कारावास की सजा

punjabkesari.in Saturday, Mar 25, 2017 - 09:47 AM (IST)

कानपुरः कानपुर व झांसी में सेना के प्रतिष्ठानों से संबंधित गोपनीय दस्तावेज व सूचना जुटाने तथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' के लिए कार्य करने के मामले में गिरफ्तार इम्तियाज अली सिद्दीकी उर्फ इमली को न्यायालय ने 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

11 सितंबर 2009 को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की कानपुर टीम के सब इंस्पेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने इम्तियाज को 11 सितंबर 2009 को गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध मुकदमा कानपुर के सचेंडी थाने पर दर्ज कराया गया था। मुकदमे की विवेचना एटीएस के इंस्पेक्टर कृपा शंकर दीक्षित ने की। गिरफ्तारी व पुलिस कस्टडी रिमांड के समय इम्तियाज से कानपुर व झांसी के सैन्य प्रतिष्ठान व अन्य संवेदनशील स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं व नक्शे बरामद हुए थे।

अपराध सिद्ध होने पर 13 वर्ष का कारावास 
आईएसआई अधिकारियों द्वारा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई धनराशि इम्तियाज अली द्वारा प्राप्त की जा रही थी। इससे संबंधित साक्ष्य विचारण के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाए गए। शासकीय गोपनीयता अधिनियम एक्ट के अपराध के संदर्भ में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा परिवाद दाखिल किए जाने के लिए अनुमति ली गई। अनुमति के बाद एएसपी एटीएस राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा सक्षम न्यायालय में कंप्लेंट केस दायर किया गया। स्पेशल सीजेएम कानपुर के न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने पर 13 वर्ष की कठोर कारावास तथा 24000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

एटीएस के आईजी असीम अरुण ने उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावशाली पैरवी करने के लिए एटीएस के विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिकारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
 


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