मुलायम सिंह IPS धमकी मामले में कोर्ट सख्त, दिया ये आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Apr 25, 2017 - 09:10 AM (IST)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी(सपा) के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से धमकी देने के आरोप सम्बन्धित मामले में जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ तलब किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संध्या श्रीवास्तव ने कृष्णानगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी और मामले के जांच अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह को सुनवाई की अगली तारीख 20 मई को डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होने का भी आदेश दिया। अदालत ने लखनऊ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से भी मामले में किसी प्रकार की प्रगति नहीं होने का स्पष्टीकरण मांगा है।
अदालत ने एसएसपी से यह भी पूछा कि जांच कृष्णानगर के क्षेत्राधिकारी को क्यों सौपी गई जबकि न्यायालय ने इसे हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी (सीओ) को सौंपने का निर्देश दिया था। सीजेएम ने 20 अगस्त 2016 को पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर विवेचना हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी से कराए जाने के साथ मुलायम सिंह यादव और अमिताभ ठाकुर की आवाका का नमूना प्राप्त कर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के आदेश दिए थे।