अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा RO का पानी

punjabkesari.in Friday, Sep 22, 2017 - 09:33 AM (IST)

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजकीय बालिका विद्यालयों में एक माह के भीतर शुद्ध पेयजल के लिए आर.ओ. लगाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि शुद्ध पानी पीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर राजकीय बालिका विद्यालयों में आर.ओ. नहीं लग जाते तो इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आर.ओ. कालेजों में शिफ्ट कर दिए जाएं।

न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने राजकीय बालिका कालेजों में शुद्ध पेयजल के अलावा विद्युत कनैक्शन एवं शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि बजट न होने के कारण कालेजों में आर.ओ. नहीं लग पा रहे हैं। बजट मिलते ही आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

सचिव ने हलफनामा देकर अदालत को बजट आने पर आर.ओ. लगाने का आश्वासन दिया है। अदालत ने कहा कि कालेजों में जो आर.ओ. लगाए जाएं उनकी गुणवत्ता जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आर.ओ. के समान हो। उच्च न्यायालय ने मामले में अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और संबंधित जिलाधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट के साथ 24 अक्तूबर को हलफनामा मांगा है।


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