इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुपरटेक के 1060 फ्लैट होंगे सील

punjabkesari.in Friday, Apr 21, 2017 - 02:35 PM (IST)

नोएडाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा स्थित सुपरटेक जार सूट्स प्रोजेक्ट के अवैध 1,060 फ्लैटों को सील करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सुपरटेक ड्वेलपर्स को आधी अधूरी जानकारी देने पर फटकार लगाते हुए दूसरा हलफनामा देने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सुपरटेक बताए कि कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किया गया है और कितने फ्लैट अब भी खाली हैं? जिनका आवंटन किया जाना है। मामले पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जारी करते हुए कहा कि सुपरटेक की जानकारी संतोषजनक नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

बिना अनुमति के 844 की जगह बने 1,904 फ्लैट्स
यूपी के ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक कंपनी ने 2007 में 844 फ्लैट बनाने की अनुमति ली और काम शुरू हुआ, लेकिन कंपनी ने बिना अनुमति व नक्शा पास कराए 1,904 फ्लैट बना डाले। इसी मामले को लेकर वीके शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की। जब कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आने लगा तो कंपनी ने सुलह कर अनुमति ले ली। हाईकोर्ट ने इस बाबत सुपरटेक कंपनी से जवाब मांगा तो आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिसपर हाईकोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाते हुई 1,060 फ्लैट सील करने का आदेश दे दिया।

फ्लैट बेचने पर भी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को थर्ड पाटी राइट देने एवं फ्लैट बेचने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही ड्वेलपर व अथॉरिटी से प्रोजेक्ट का पूरा ब्योरा मांगा है। अभी तक सुपरटेक ड्वेलपर के हलफनामे में जो जानकारी दी गई है उसे कोर्ट ने सही नहीं माना और दूसरा हलफनामा मांगा है।

फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद फ्लैट खरीदने में जुटे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही जिन्हें कब्जा मिल चुका है वो अपने कागज सुरक्षित रखे। ऐसे में कोर्ट के आदेश तक नए फ्लैट्स के चक्कर में खरीदारी लोगों को महंगी पड़ सकती है।


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