खाते को आधार से लिंक ना करवाने वाले पेंशनधारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ

punjabkesari.in Wednesday, Jan 10, 2018 - 02:20 PM (IST)

नैनीताल(भूपेन्द्र रावत): सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2018 तक अपने खातोंं को आधार से लिंक करवाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग निदेशालय ने उन सभी पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए कहा है जिनका खाता आधार कार्ड से लिंक ना होने के कारण उनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई थी। 

समाज कल्याण निदेशालय के अनुसार अधिकतर लोगों ने अपने खातों को आधार से लिंक करवाया हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य जिन लोगों ने अपने खातों को आधार से लिंक नहीं करवाया उन लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 31 मार्च के बाद भी खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया, उन लोगों के खातों की जांच करवाई जाएगी। 
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समाज कल्याण के निदेशक ने कहा है कि जो खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए, उन में से अधिकतर खाते फर्जी है। अगर वह खाते फर्जी ना होते तो खाता धारक द्वारा इतने समय में आधार से लिंक करवाए जा चुके होते। जांच में यह भी पाया गया है कि जिन पेंशन धारकों को पेंशन दी जाती है उनमें से अधिकतर अपने बताए गए पते पर नहीं रहते हैं।


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