सपा को HC का झटका, कांग्रेस विधायक अजय राय पर लगे रासुका को किया रद्द

punjabkesari.in Wednesday, Mar 30, 2016 - 10:27 AM (IST)

इलाहाबाद:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक अजय राय के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को आज रद्द कर दिया। राय हिंदू धर्म के एक नेता पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन में निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा के सिलसिले में पिछले साल अक्तूबर से जेल में हैं।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति नाहीद आरा मूनिस की खंडपीठ ने राय की याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। राय ने 7 अक्तूबर को अपनी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद अपने खिलाफ रासुका लगाने के वाराणसी के डीएम के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने यह आदेश भी दिया कि उत्तर प्रदेश की पिंडरा विधानसभा सीट से विधायक राय यदि अन्य किसी मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए।

राय को हिंदू धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन में निकाले गए जुलूस के दौरान 5 अक्तूबर को वाराणसी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। स्वामी और उनके समर्थक 22-23 सितंबर की दरमियानी रात को भगवान गणेश की प्रतिमाएं गंगा में विसर्जित करने का प्रयास कर रहे थे जिस दौरान लाठीचार्ज किया गया।  

राय के वकील दयाशंकर मिश्रा ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि वाराणसी के जिलाधिकारी एनएसए लगाने के अपने आदेश में यह साबित करने में नाकाम रहे कि राय के जेल से बाहर रहने पर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। राय 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर एकतरफा मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अरविंद केजरीवाल को 3.7 लाख वोटों के अंतर से हराया था।