CEO रमारमण नियुक्ति को लेकर HC सख्त, अगली सुनवाई 22 को

punjabkesari.in Sunday, Aug 21, 2016 - 01:01 PM (IST)

इलाहाबाद: नोएडा के सीईओ रमारमण के तबादले के मामले की बहस जारी है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। अखिल भारतीय मानव कल्याण एवं समाजोत्थान की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ कर रही है।

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि कई अधिकारियों की सी.ई.ओ.पद पर नियुक्ति पर विचार किया गया था किन्तु उपलब्धता एवं उपुयक्तता की कसौटी पर सिविल सर्विसेज बोर्ड ने रमारमण की नियुक्ति का निर्णय लिया। इस बोर्ड में प्रमुख सचिव नियुक्ति भी सदस्य है। न्यायालय ने पूछा कि प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। इसके जवाब में मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने बताया कि मेट्रो व यमुना बृज का कार्य मार्च 17 तक पूरा हो जाएगा।

नोएडा एवं रमारमण की तरफ से कहा गया कि 28 सितम्बर 15 को रमारमण में नोएडा का सीईओ नियुक्त किया गया है। हालांकि वे 2012 से समय समय पर नोएडा सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाले रहे। इस पर अदालत ने इस दौरान तैनात रहे सीईओ की जानकारी मांगी क्योंकि चंद दिनों के लिए ही रमारमण अतिरिक्त प्रभार से हटाए गए थे।

वह 14 दिसम्बर 10 को ग्रेटर नोएडा के सीईओ बने 2012 में नोएडा के सीईओ को अतिरिक्त प्रभार मिला। इनका कहना था कि नीतिगत निर्णय बोर्ड लेता है। अधिग्रहण सरकार करती है। सीईओ निर्णयों पर केवल अमल करता है। यादव सिंह मुख्य अभियंता पर एक हजार करोड़ के घोटाले में रमारमण पर भी लगे आरोपों पर न्यायालय ने पूछा जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।