IRCTC केस: तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज, अलग-अलग चलेगी CBI और ED की सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Jul 23, 2019 - 04:54 PM (IST)

पटनाः आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को झटका दिया हैै। उन्होंने तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया कि इस मामले में सीबीआई और ईडी की सुनवाई अलग-अलग चलेगी। तेजस्वी यादव ने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी।

ईडी के द्वारा यह केस सीबीआई की एफआईआर पर दर्ज किया था। 9 जुलाई को कोर्ट में पेशी के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि जब तक सीबीआई इस मामले में आरोप तय नहीं कर लेता तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करें। 9 जुलाई को ही तेजस्वी की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच रांची और पुरी में भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के आवंटन अनुबंध में कथित अनियमितताएं पाई गई थी। सीबीआई का आरोप है कि इन दो होटलों का टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिया गया था और उसके बदले में पटना में तीन एकड़ की जमीन लालू ने अपने नाम लिखवा ली थी।

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