बिहार में आज से चलेंगे बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा, इन निर्देशों का करना होगा पालन

punjabkesari.in Monday, Jun 01, 2020 - 11:51 AM (IST)

पटनाः बिहार सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को कई दिशा-निर्देशों जारी किए। इन निर्देशों का पालन करते हुए बिहार सरकार ने राज्य में सोमवार से सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा ओला और उबर के कैब का परिचालन करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के लॉकडाउन 4.0 की 31 मई को समाप्ति से एक दिन पूर्व शनिवार को जारी दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बिहार के आपातकालीन प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक हुई। इस बैठक में 01 जून से सार्वजनिक परिवहन का परिचालन शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग ने समूह के निर्णय के आलोक में सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा। अब राज्य में ऑड-इवन का फार्मूला ऑटो और ई-रिक्शा के लिए लागू नहीं होगा।

बस मालिकों के लिए निर्देश-
-हर ट्रिप के बाद बस को सेनेटाइज करना होगा।
-ड्राइवर और कंडक्टर मास्क, ग्लव्स और साफ कपड़े पहनेंगे।
-बस में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
-सीट के आलावा एक भी यात्री को बस में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी।

यात्रियों के लिए निर्देश-
-यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, वरना यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-गाड़ी में चढ़ने से पहले सेनेटाइजर का प्रयोग करना होगा।
-वाहनों के अंदर पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू खाते पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा।
-इसके अलावा 65 साल के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को वाहनों में यात्रा न करने की अपील की गई है।

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Ramanjot