पंडारक हत्याकांडः CM नीतीश को मिली बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने FIR से नाम हटाने का दिया आदेश

punjabkesari.in Friday, Mar 15, 2019 - 04:28 PM (IST)

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनावों से पहले पंडारक हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पंडारक हत्याकांड को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई मामला नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने एफआईआर से नीतीश कुमार का नाम हटाने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने बाढ़ कोर्ट के संज्ञान को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है। बाढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान 1991 में कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में सीएम नीतीश कुमार को नवंबर 1991 में आरोपी बनाया गया था। नीतीश ने केस खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि इस मामले में सीताराम के भाई ने कहा था कि जब हम वोट देकर लौट रहे थे तभी नीतीश कुमार समर्थकों के साथ हमारे पास आए और पूछा कि किसे वोट दिया. हमारे द्वारा कांग्रेस का नाम लिये जाने पर नीतीश ने मेरे भाई को गोली मार दी।
 

prachi