मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः वकीलों की हड़ताल के चलते टला फैसला

punjabkesari.in Thursday, Nov 14, 2019 - 11:15 AM (IST)

नई दिल्ली/मुजफ्फरपुरः दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में वकीलों की हड़ताल के चलते बृहस्पतिवार को अपना निर्णय एक महीने के लिए टाल दिया। मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज फैसला नहीं सुनाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसला 12 दिसंबर तक के लिए टाल दिया क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद आरोपियों को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में जारी वकीलों की हड़ताल के चलते अदालत परिसर नहीं लाया जा सका। अदालत ने पूर्व में बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ धारा 6 (गंभीर यौन हिंसा) सहित पोक्सो कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। संबंधित अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। आरोपियों में ठाकुर के आश्रयगृह के कर्मचारी और बिहार समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के बाद प्रकाश में आया था।
 

prachi