पटना HC का बिहार सरकार को निर्देश- किन्नरों को भी दें राशन और एक हजार रुपए
punjabkesari.in Monday, Apr 27, 2020 - 12:21 PM (IST)
पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को लॉकडाउन के कारण आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे किन्नरों को भी राशन और एक हजार रुपए देने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता अंजनी कुमार ने ई-मेल के जरिए मुख्य न्यायाधीश से किन्नरों को भी मदद दिलाने का आग्रह करते किया था। उन्होंने कहा कि था लॉकडाउन के कारण किन्नरों के सामने भी रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार मुश्किल की इस घड़ी में जरूरतमंदों को राशन और एक हजार रुपए मदद दे रही है, लेकिन किन्नरों के साथ इसमें भेदभाव हो रहा है। अदालत राज्य सरकार को किन्नरों को भी मदद देने का निर्देश दे।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने आरा के अधिवक्ता अंजनी कुमार की अर्जी पर राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस संकट की घड़ी में किन्नर भी मुश्किल में है, इसलिए राज्य सरकार आम नागरिकों की तरह ही उन्हें भी राशन और एक हजार रुपए की मदद दें।