नवादा रेप कांडः निलंबित RJD विधायक राजबल्लभ दोषी करार, 21 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

punjabkesari.in Saturday, Dec 15, 2018 - 03:20 PM (IST)

पटनाः बिहार के नवादा रेप कांड में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। 21 दिसंबर को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने इस मामले में फैसला सुनाया।

राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ सहित संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टिशु कुमार को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। 4 दिसंबर को जज परशुराम सिंह यादव ने आरोप पत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निलंबित राजद विधायक सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। अब 21 दिसंबर को राजबल्लभ की सजा का ऐलान होगा।

दरअसल फरवरी 2016 में नवादा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। दुष्कर्म की घटना नवादा में राजबल्लभ यादव के चार मंजिला मकान में हुई थी और पीड़िता के इसका आरोप राजबल्लभ पर लगाया था। पुलिस ने इस मामलें में 20 अप्रैल 2016 को आरोप पत्र दायर किया था। बिहारशरीफ कोर्ट में इस मामले की गवाही 15 सितंबर 2016 को शुरू हुई थी लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के गठन के बाद इस मामले की जांच पटना के विशेेष कोर्ट द्वारा शुरू की गई।

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