परीक्षा पास करने के बावजूद इंजीनियर को नहीं दी नौकरी, HC ने BPSC पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Sep 14, 2019 - 03:09 PM (IST)

पटनाः प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद भी इंजीनियर को नौकरी न दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को इंजीनियर को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

आवेदक संजीव कुमार के वकील योगेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि 2016 में लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए एक विज्ञापन निकाला था। इंजीनियर संजीव कुमार ने नौकरी के आवेदन दिया और प्रतियोगिता परीक्षा भी पास कर ली। परीक्षा पास करने के बाद एक बार फिर उसकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा कर आयोग ने विभाग से संबंधित टिप्पणी की मांग की लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई।

वहीं कोर्ट ने आवेदक की सुनवाई करते हुए विज्ञान और तकनीक विभाग के निदेशक तथा बीपीएससी के सचिव को यह बताने को कहा कि किस स्थिति में परीक्षा पास किए जाने के बाद इंजीनियर को नौकरी नहीं दी गई। पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार व बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को संजीव को कम से कम 25 लाख रुपए हर्जाना देने के लिए कहा है।

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