नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन देने के मामले में अब 23 अगस्त को होगी सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Aug 21, 2018 - 05:27 PM (IST)

पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। 

मंगलवार को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सीएस सुंदरम ने शिक्षक संगठनों की ओर से पक्ष रखा। 

इससे पहले शिक्षक संगठनों के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि सरकार आर्थिक कारणों का हवाला देकर मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यह नियोजित शिक्षकों का हक है।

नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले में समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर नियोजित शिक्षकों की इस मांग को पूरा किया जाएगा तो सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। 

prachi