मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: स्पेशल जज की छुट्टी के कारण दोषियों की सजा पर टली सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Jan 28, 2020 - 12:03 PM (IST)

नई दिल्ली/पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के दोषियों की सजा का ऐलान मंगलवार को नहीं हो पाया। सजा का ऐलान करने वाले जज छुट्टी पर चले गए हैं जिसके कारण इस मामले पर सुनवाई 28 जनवरी को नहीं हो सकी।

साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। इस मामले में कुल 21 अभियुक्त थे। अदालत ने एक आरोपित मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की सबूतों के अभाव में बरी किया था।

इस मामले में कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर, बालिकागृह की अधीक्षक इंदू कुमारी, बालिकागृह में गृह माता मीनू देवी, बालिकागृह में काउंसलर, मंजू देवी, बालिकागृह में गृह माता चंदा देवी, बालिकागृह में नर्स नेहा कुमारी, बालिकागृह में केस वर्कर हेमा मसीह को 120 बी के तहत दोषी करार दिया है।

इसके अलावा कोर्ट ने बालिकागृह में सहायक किरण कुमारी, रवि कुमार रौशन, सीडब्लूसी का सदस्य विकास कुमार, सीडब्लूसी के अध्यक्ष दिलीप कुमार, ब्रजेश का चालक विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, डॉ. अश्विनी, साइस्ता परवीन को दोषी करार दिया है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) की रिपोर्ट के आधार पर मई 2018 में यह मामला सामने आया था।


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prachi

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