मुजफ्फरपुर मामलाः हाईकोर्ट ने CBI को एसआईटी गठित कर जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Aug 29, 2018 - 02:17 PM (IST)

पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। पटना हाईकोर्ट लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को फटकार लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

चीफ जस्टिस मुकेश आर शाह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में असंतुष्टि जाहिर करते हुए नए सिरे से मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीबीआई को एक एसआईटी गठित कर जांच में तेजी लाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त अब इस मामले की निगरानी का काम एक स्पेशल डायरेक्टर को सौंप दिया गया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे बालिका गृहों का पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की वकील प्राकृतिका को पीड़ित लड़कियों से बात कर कोर्ट को रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया है।

इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बिहार स्टेट लीगल सर्विस ऑथिरिटी को बालिका गृहों की पीड़िताओं को तीन हफ्ते के भीतर मुआवजा पेश करने को कहा। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने जांच प्रगति रिपोर्ट पेश ना करने पर सीबीआई को फटकार भी लगाई थी।

prachi