बिहार कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, पॉलिथीन कैरी बैग पर लगाया गया प्रतिबंध

punjabkesari.in Wednesday, Oct 10, 2018 - 05:39 PM (IST)

पटनाः बिहार में पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई। 

पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करने पर भुगतना होगा जुर्माना 
बैठक में बिहार में पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। इसके तहत पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करने और बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियम के खिलाफ जाकर अगर कोई पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करता है उसे सौ से पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 

60 दिनों के अंदर पॉलिथीन बैग पर पूरी तरह से लगाया जाए प्रतिबंध 
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 26 के नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल ने अगले 60 दिनों के अंदर पॉलिथीन कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय सिंह ने कहा कि पॉलिथीन कैरी बैग को नष्ट नहीं किया जा सकता है इसलिए इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

बैठक में लिए गए कुछ अतिरिक्त फैसले 
इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 17887.56 करोड़ रुपयों को स्वीकृति दी गई। साथ ही बैठक में फैसला लिया गया कि चिकित्‍सा पदाधिकारियों के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से दस हजार रुपए दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। 


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prachi

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