जदयू नेता ने कांग्रेस की मांग को किया खारिज, कहा- मेरा मंत्रिपद में बने रहना संवैधानिक
punjabkesari.in Sunday, May 10, 2020 - 12:26 PM (IST)
पटनाः बिहार कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने नीरज कुमार और अशोक चौधरी का एमएलसी के तौर पर कार्यकाल खत्म होने पर उनसे इस्तीफे की मांग की थी। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज करते हुए उनपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही मंत्रिपद पर बने हुए हैं।
नीरज कुमार ने मिश्रा की मांग खारिज करते हुए कहा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के प्रावधानों के तहत मंत्रिपद पर हूं, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति छह महीने तक मंत्री रह सकता है, भले ही वह किसी भी सदन का सदस्य न हो। ऐसे व्यक्ति को छह महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना होता है। इसके साथ ही जदयू नेता ने अपने तर्क को मजबूती देने के लिए उच्चतम न्यायालय के 1971 के फैसले का हवाला दिया। इसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत मंत्री का पद पर रह सकता है।
बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम चन्द्र मिश्रा ने कहा था कि नीरज कुमार और अशोक चौधरी का कार्यकाल इस सप्ताह की शुरुआत में पूरा हो चुका है, इसके बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं, जो कि अनैतिक और संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है। मिश्रा ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।