समान काम-समान वेतन मामलाः SC ने राज्य सरकार से पूछे तीखे सवाल, कल फिर होगी सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Aug 01, 2018 - 02:31 PM (IST)

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन इस मामले पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है। गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम स्प्रे और जस्टिस यूयू ललित की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि वेतन निर्धारण और नियमावली का आदेश कौन देता है, सरकार या पंचायत? इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कहा कि अगर नियोजित शिक्षकों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है तो स्कूलों को बंद कर देना ही बेहतर है। 

राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2002 से अब तक शिक्षकों के वेतन में करीब 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अगर नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा तो इससे राज्य सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा।

इससे पहले मंगलवार को भी इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था। बिहार के 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षकों की निगाहें कोर्ट ने फैसले पर टिकी हुई हैं। 


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prachi

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