17 मई तक नागरिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई का आदेश न दे सरकारः पटना HC
punjabkesari.in Friday, May 01, 2020 - 02:39 PM (IST)
पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने सरकार से लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए 17 मई तक कोई सख्त कार्रवाई का आदेश नहीं देने को कहा, जिसके कारण लोगों को न्यायालय आना पड़े।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह एवं न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र एवं राज्य सरकार से कहा कि वह 17 मई तक नागरिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई का आदेश न दे। जिसके चलते लोगों को सुनवाई के लिए न्यायालय आना पड़े।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आग्रह एवं उच्चतम न्यायालय से जारी दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सभी निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय स्वयं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अत्यावश्यक मामले की सुनवाई कर रहा है।
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