बिहार में सांप काटने से मृत्यु पर मिलता है मुआवजा, 5 वर्ष से किसी ने नहीं किया दावाः मोदी

punjabkesari.in Tuesday, Mar 03, 2020 - 03:55 PM (IST)

पटनाः बिहार में सांप के काटने से मानव मृत्यु पर वन एवं पर्यावरण विभाग पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपए का मुआवजा देता है, लेकिन पिछले पांच वर्ष से किसी ने इसके लिए दावा ही नहीं किया है।

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि वन्य प्राणियों की वजह से मानव मृत्यु के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान है। सांप भी वन्य प्राणी की श्रेणी में आता है। लिहाजा यदि किसी की सांप काटने से मौत होती है और उसके परिजन मुआवजा चाहते हैं तो उसे पांच लाख की रकम विभाग की तरफ से दी जाती है। इसके लिए जिस व्यक्ति की सांप काटने से मौत हुई है, उसका पोस्टमॉर्टम करवाया जाना आवश्यक है।

मोदी ने कहा कि सांप काटने से हुई मृत्यु के संबंध में पिछले पांच वर्षों में कोई दावा क्षेत्रीय वन प्रमंडलों से प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि अब तक सरकार केवल बाढ़ और आपदा के समय सांप के काटने पर मुआवजा देती रही है, तो क्या इस नए नियम को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। राजद के ही भोला यादव ने भी सरकार के इस फैसले के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया।

उपमुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि यह नियम बहुत पुराना है और इसके लिए हर स्तर पर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार शताब्दि असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत सांप काटने से मृत्यु दुर्घटना की श्रेणी में आता है जिसमें पीड़ित परिवार को अनुदान दिया जाता है। इसी तरह आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र के अनुसार बाढ़ के दौरान सांप काटने से मानव मृत्यु पर आश्रित को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है।

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