पटना हाईकोर्ट का अजीब फरमान- जमानत के लिए पीएम केयर्स फंड में करना होगा दान

punjabkesari.in Thursday, Jun 04, 2020 - 12:05 PM (IST)

पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में एक आरोपी को अजीबोगरीब सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे जुर्माने की रकम प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में दान करनी होगी।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने तीन ऐसे आरोपियों को 5000 से 25000 रुपए तक पीएम केयर्स में जमा कराने का आदेश दिया है। दरअसल, बिहार के समस्तीपुर जिले का संतोष सहनी शराब के मामले में जनवरी महीने से जेल में बंद था। आरोपी को 18 लीटर देशी शराब और 600 लीटर कच्ची शराब बनाने की सामग्री बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था।

वहीं पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को पीएम केयर्स फंड में पांच हजार रुपए जमा करने और 20 हजार रुपये की जमानत राशि और समान राशि के अन्य दो निजी मुचलके पर जमानत दी। वकीलों ने बताया कि आरोपी से बरामद शराब के मुताबिक कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है।

कोरोना पीड़ितों की सेवा करने की शर्त पर दी थी जमानत
बता दें कि पहले भी कोर्ट आरोपियों को ऐसी अनोखी सजा सुना चुकी है। इससे पहले बेगूसराय एससी-एसटी थाने के एक मामले में आरोपी मनोज कुमार को कोरोना अस्पताल में तीन महीने तक सेवा करने की शर्त पर जमानत दी गई। इसके अलावा पटना के एक बिल्डर को सिविल कोर्ट में ही लोगों का तापमान नापने की सजा सुनाई गई।

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Ramanjot