निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कोर्ट में दी तलाक की अर्जी, कही ये बात
punjabkesari.in Tuesday, Mar 17, 2020 - 03:31 PM (IST)
औरंगाबादः दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषी बिहार के लहंग कर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनिता ने तलाक की अर्जी दी है। उसका कहना है कि उसके पति को फांसी दी जानी है, इसलिए वह विधवा बन कर नहीं रहना चाहती।
जानकारी के अनुसार, पुनिता ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में अर्जी दी है। अक्षय की पत्नी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दी जानी है। हालांकि वे निर्दोष हैं ऐसे में वह उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती, इसलिए वह अपने पति से तलाक चाहती है। वहीं इस मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की गई है।
इसी बीच अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि महिला तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। उन्होंने कहा कि महिला हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है। इसके तहत अगर किसी महिला का पति रेप के मामले में दोषी ठहराया जाता है तो वह उसे तलाक दे सकती है।
बता दें कि निर्भया कांड में जिन चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें बिहार के औरंगाबाद जिले के गांव लहंग-कर्मा का अक्षय ठाकुर भी शामिल है। वहीं निर्भया के सभी दोषियों को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जानी है। इसके बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है। पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है।
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