बकोरिया कांड: सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की SLP की खारिज, नहीं रुकेगी CBI जांच

punjabkesari.in Friday, Feb 22, 2019 - 07:52 PM (IST)

रांची: झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (Friday) को सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) (Special Leave Petition (SLP)) खारिज कर दी है। बकोरिया मुठभेड़ कांड (Bakoria encounter scandal) की सीबीआई (CBI) जांच रूकवाने के लिए झारखंड सरकार ने एसएलपी दायर की थी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल तापेश कुमार सिंह (Standing Council of Supreme Court Tapesh Kumar Singh) ने एसएलपी दायर की थी। अब इसके खारिज होने से बकोरिया कांड की सीबीआई जांच जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय (Jharkhand High Court's Justice Rangan Mukhopadhyay) की कोर्ट ने 22 अक्तूबर 2018 (22 October 2018) को बकोरिया कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच (CID investigation) की कई बिंदुओं पर संदेह जताया था। कोर्ट ने कहा था मुठभेड़ में 12 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस और सीआईडी की जांच में अलग-अलग तथ्य सामने आए थे। इस मामले में पुलिस अधिकारी हरीश पाठक (Police officer Harish Pathak) के बयान भी अलग हैं। ऐसे में पुलिस की जांच पर संदेह होता है। लोगों का पुलिस से भरोसा न उठे, इसलिए न्यायहित में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। इसके बाद 19 नवंबर (November 19) को सीबीआई, दिल्ली की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की (Special cell of CBI, Delhi filed FIR) थी। इसी जांच के रूकवाने लिए झारखंड पुलिस के पहल पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की कार्रवाई शुरू की थी। 

prachi