अयोग्य राशन कार्ड के लाभुक करें सरेंडर नहीं तो गिरेगी गाजः उपायुक्त

punjabkesari.in Tuesday, Jun 02, 2020 - 02:17 PM (IST)

रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान अयोग्य लोगों के राशन कार्ड के माध्यम से राशन का उठाव कर लेने पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए चेतावनी दी है। ऐसे लाभुक कार्ड सरेंडर दें नहीं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

जानकारी के अनुसार, उपायुक्त संदीप सिंह ने सोमवार को स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा कि राशन कार्ड के अयोग्य लाभुक 12 जून तक कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके तहत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

वहीं ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के तहत ऐसे लाभुक चयनित हो गए हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में योग्य नहीं हैं। यदि उन्होंने समय रहते सरेंडर नहीं किया तो अवश्य ही प्राथमिकी दर्ज होगी।


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Diksha kanojia

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