झारखंड के पत्रकारों के लिए खुशखबरी: मिल सकती है 15 हजार रूपये पेंशन, 15 अगस्त को CM कर सकते हैं घोषणा

punjabkesari.in Friday, Aug 09, 2019 - 05:21 PM (IST)

रांची: झारखंड के पत्रकारों के लिए खुशखबरी है। राज्य के सभी पत्रकारों को पेंशन की सौगात मिलने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2019) के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास इसका घोषणा कर सकते हैं। वहीं पेंशन की राशि प्रति महीना 15 हजार रुपये हो सकती है। 27 अगस्त, 2019 को कैबिनेट में यह प्रस्ताव आ सकता है। इसके बाद झारखंड के सेवानिवृत्त पत्रकारों को इसका लाभ मिलने लगेगा।

दि रांची प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और सरकार की ओर से प्रस्तावित पेंशन नियमावली में कुछ संशोधन के सुझाव दिए। प्रतिनिधमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि तेलंगाना में पत्रकारों को 15 हजार रुपये पेंशन की घोषणा वहां की सरकार की ओर से की गई है। झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रेस क्लब देने वाली सरकार को पत्रकारों के लिए बेस्ट पेंशन मॉडल भी लागू करना चाहिए।

इस दौरान पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का भी सुझाव दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पेंशन योजना लागू हो सकती है। रघुवर दास की सरकार ने पत्रकारों के लिए पेंशन नियमावली बनाई है, जिसमें प्रति महीना 6,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है। इसमें संशोधन के लिए सरकार ने सुझाव आमंत्रित किए थे। इसके बाद ही दि रांची प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इन सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। इससे झारखंड के पत्रकारों में खुशी की लहर है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 सितंबर, 2017 को रांची प्रेस क्लब का उद्घाटन करते हुए राज्य के पत्रकारों के लिए सर्वोत्तम पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस पर पत्रकारों से 10 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए गए थे। रांची प्रेस क्लब ने इस संदर्भ में पत्रकारों की दो दौर की बैठक करके कुछ सुझाव तय किए और अपने सुझाव सीएम को सौंपे।

नियमावली में सुझाए गए ये संशोधन: (1) मासिक पेंशन 6 हजार रुपये की जगह 15 हजार की जाए। (2) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अधिमान्यता की अवधि 10 वर्षों की बजाय 5 वर्ष की जाए। (3) पेंशन की अर्हता 20 वर्षों के सेवा काल की अवधि को घटाकर 15 वर्ष की जाए।


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Edited By

Jagdev Singh

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