झारखंड: CBI कोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में पूर्व CM मधु कोड़ा पर तय किया आरोप

punjabkesari.in Thursday, Jan 10, 2019 - 02:11 PM (IST)

रांची: सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने बुधवार (Wednesday) को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Former Chief Minister Madhu Koda) और उनके मुख्य सहयोगी विनोद सिन्हा (Main Partner Vinod Sinha) के खिलाफ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले (Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran scam) में आरोप तय कर दिया है। सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद थे। सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र (Special Judge AK Mishra) ने दोनों पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष (Innocent)बताते हुए मामले की सुनवाई शुरू करने की मांग की।

आरोप गठन के दौरान कोर्ट ने मधु कोड़ा से कहा-आप पर आरोप है कि आपने मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल (Hyderabad Electricity Company IVRCL) के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव (Director DK Shrivastav) से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये की घूस (Rs 11.40 crores of moth bribe in Mumbai) ली थी। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू (Latehar, Garhwa and Palamu) सहित छह जिलों  के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर (Electrification tender) दे दिया।

इस पर मधु कोड़ा ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई साक्ष्य (Evidence) नहीं जुटा पाई। ऐसी परिस्थिति में वह निर्दोष हैं। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश (Instructions) दिया कि वह अगली तिथि से कोर्ट में गवाह पेश करे। मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी (February) को होगी। इस मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 (30 July 2013) को जमानत मिली (Got bail) थी।

prachi