झारखंड HC ने खारिज की सरकार की याचिका, बहाल किए 42 दारोगा
punjabkesari.in Thursday, Jul 18, 2019 - 02:41 PM (IST)
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की याचिका को खारिज करते हुए अयोग्य ठहराए गए सभी 42 दारोगा को बहाल करने का आदेश दिया है। गुरुवार को इन 42 दारोगा के भविष्य का फैसला करते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। 42 दारोगा की नियुक्ति मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए डबल बेंच ने भी उन्हें नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है।
झारखंड सरकार की हाईकोर्ट के डबल बेंच में दायर याचिका खारिज हो गई। एकलपीठ ने डेढ़ साल नौकरी करने के बाद निकाले गए 42 दारोगा को नौकरी में बहाल करने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। डेढ़ साल तक नौकरी करने के बाद सरकार ने इन्हें अयोग्य ठहराते हुए हटा दिया था।
तब एकलपीठ अदालत ने भविष्य की नौकरियों में इन्हें रखने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार एलपीए दाखिल कर डबल बेंच में गई थी। उच्च न्यायालय में जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हटाए गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति में सभी को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाए। जिसको बाद में सरकार ने एलपीए दाखिल कर खंडपीठ में चुनौती दी थी।