कोचांग गैंगरेप मामले में खूंटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, फादर अल्फांसो समेत 6 दोषियों को उम्रकैद

punjabkesari.in Friday, May 17, 2019 - 03:01 PM (IST)

खूंटी: झारखंड के खूंटी जिले के कोचांग में हुए गैंगरेप के सभी 6 दोषियों को खूंटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले के खिलाफ अभियुक्त पक्ष ऊपरी अदालत जा सकते हैं। मंगलवार को सजा के बिंदु पर बहस पूरी हुई थी। उस दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से कम से कम सजा की मांग की गई थी। वहीं अभियोजन की तरफ से ज्यादा से ज्यादा सजा देने के लिए दलीलें रखी गईं।

इससे पहले 7 मई को खूंटी कोर्ट ने इस मामले में आरोपी फादर अल्फांसो आइंद समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में 19 लोगों की गवाही हुई। गवाह, पीड़िताओं के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने फादर अल्फांसो को घटना का साजिशकर्ता माना। इस मामले में फादर अल्फांसो के अतिरिक्त जॉन जोनस टुडू, बलराम समद, बाजी समद उर्फ टकला, जोनास मुंडा, अजुब सांडी पूर्ति को दोषी करार दिया। वहीं एक आरोपी नियल सांडी पूर्ति फरार चल रहा है।

पिछले साल 19 जून को खूंटी के अड़की प्रखंड के कोचांग गांव में आरसी मिशन स्कूल से 5 लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। जंगल ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान उनका वीडियो भी बनाया गया था। स्कूल के प्रिंसिपल फादर अल्फांसो आइंद की मौजूदगी में ही इन लड़कियों को उठाया गया था। बाद में उन्हें पुलिस ने घटना की जानकारी नहीं देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पीड़ित लड़कियां एक नाटक मंडली का हिस्सा थीं। वे सभी मानव तस्करी के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक करने कोचांग पहुंची थीं। नुक्कड़ नाटक के दौरान ही दो मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोग वहां पहुंचे और सभी को उनकी ही कार में बैठाकर जबरन जंगल की ओर लेकर चले गए थे। जहां पहले लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था। वहीं लड़कियों के पुरुष साथियों को पेशाब पिलाया गया था।

prachi