मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई महत्त्वपूर्ण फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर

punjabkesari.in Wednesday, Feb 21, 2018 - 01:24 PM (IST)

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में कई महत्त्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगाई लगी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसले निम्नलिखित है। 

- अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 4 विशेष न्यायालयों के गठन की भी स्वीकृति दी गई। 

- रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केंद्र रामकृष्ण मिशन, मोरहाबादी, रांची झारखंड को वार्षिक व्यय 2 करोड़, 94 लाख रुपए के अनुदान की स्वीकृति मिली। इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारु संचालन के लिए 60 अराजपत्रित पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। 

- राज्य में झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से देवघर और साहेबगंज में नई डायरियों की स्थापना के लिए झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261 (बी) एवं नियम 332 को शिथिल करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन के पीएल खाता में संचित 1322.40 लाख रुपए को झारखंड मिल्क फेडरेशन के चालू बैंक खाता में हस्तांतरित करने पर भी मंजूरी दी गई। 

- राज्य योजना के अन्तर्गत 1864 पंचायत के लिए मृदा परीक्षक की स्थापना के लिए नैशनल एग्रीकल्चर को-अॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अॉफ इंडिया लिमिटेड के मनोनयन पर भी मंजूरी दी गई। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जलछाजन के बेहतर क्रियान्वयन और सुढृढ़ीकरण के लिए 202.059 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित विश्व बैंक सम्पोषित 'नीरांचल' राष्ट्रीय जलछाजन परियोजना के क्रियान्वयन पर भी कैबिनेट की मुहर लगाई गई।

- इसके अतिरिक्त विशेष शाखा, झारखंड, रांची के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्पेशल इंटेलीजेंस ब्यूरो (एसबीआई) के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ-साथ राज्य के सरकारी मैडिकल कॉलेजों और 500 शैय्या वाले सरकारी अस्पतालों अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जलऔषधि स्टोर का अधिष्ठापन करने के लिए वित्त नियमावली के नियम- 235 को शिथिल करते हुए और नियम 245 के अन्तर्गत एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के मनोनयन पर भी कैबिनेट की मुहर लगाई गई। 

- इसके साथ ही कैबिनेट के फैसलों में सरकारी और खासमहाल की लीज नवीकरण की नीति में समरूपता लाने और सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना के लिए समरूप तिथि निर्धारित और तत्संबंधी दूसरे विषयों पर नीति निर्धारण के संबंध में भी स्वीकृति दी गई।