लॉकडाउन में छूट को लेकर केंद्र द्वारा दिए गए नए दिशा-निर्देशों को रांची में नहीं किया जाएगा लागू

punjabkesari.in Monday, May 04, 2020 - 11:33 AM (IST)

रांचीः कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इस चरण में 3 जोन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है लेकिन इसमें कई तरह की छूट और पाबंदी है।

जानकारी के अनुसार, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यहां जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, उसी प्रकार किया जाता रहेगा यानी पहले की ही तरह व्यवस्था रहेगी। केंद्र सरकार ने पाबंदियों के साथ शराब की दुकानें खोलने की छूट दी थी, पर झारखंड में शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे श्रमिक भाई-बहन, छात्र-छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर झारखण्ड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखण्ड में लागू नहीं होंगे।

गौरतलब है कि कोरोना को देखते हुए केंद्र ने 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाते हुए देश के सभी जिलों को संक्रमण के आधार पर रेड, ग्रीन और ऑरेज जोन में बांटा है। तीनों ही जोन में अलग-अलग तरह की पाबंदी और छूट दी गई है। इससे पहले गत 22 मार्च को ही झारखंड सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर 31 मार्च तक पूरे राज्य में पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय सीएम आवास में हुई बैठक में लिया गया था।हालांकि बाद में केंद्र के लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाया था।

राजधानी के 24 जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। इसमें रांची जिला रेड जोन में है। वहीं ऑरेंज में कुल 9 गढ़वा, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा जिले शामिल हैं. जबकि ग्रीन जोन में शामिल 14 जिलों में चतरा, दुमका, पू. सिंहभूम, प. सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला-खरसांवा, खूंटी और रामगढ़ शामिल हैं.


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Edited By

Diksha kanojia

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