सरायकेला माॅब लिंचिग मामला: झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुई PIL, CBI जांच की मांग

punjabkesari.in Wednesday, Jun 26, 2019 - 11:13 AM (IST)

रांचीः झारखंड के सरायकेला- खरसावां में हुआ मॉब लिंचिंग का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा गया। वहीं इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पीआईएल में साल 2016 से अब तक 18 लोगों के मारे जाने का हवाला दिया गया है।

मंगलवार को सरायकेला-खरसावां मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। पीआईएल के माध्यम से अदालत से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में वर्ष 2016 से अब तक राज्य में मॉब लिंचिंग से 18 लोगों के मारे जाने का हवाला दिया गया है। सरायकेला के धातकीडीह गांव में भीड़ की पिटाई के बाद युवक तबरेज अंसारी की हिरासत में मौत हो गई थी। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज की गई है।

झारखंड हाईकोर्ट में पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही 2016 से अब तक जितनी भी घटना हुई है, उसका हवाला दिया गया है। 17 जून की रात धातकीडीह गांव के लोगों ने युवक तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में पीटा था। ग्रामीणों का आरोप है कि तबरेज अपने दो साथियों के साथ कमल महतो के घर चोरी की मंशा से घुसने का कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जब तबरेज को पकड़ा गया तो उसके दो साथी नुमैर अली और शेख इरफान मौके से भाग निकले थे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

Jagdev Singh

Recommended News

Related News

static