निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ SC

punjabkesari.in Wednesday, Nov 13, 2019 - 02:59 PM (IST)

रांचीः उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया इसमें उन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने की वजह से 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने जा रहे न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर विचार किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कोड़ा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर को खत्म हो रही है।

न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े ने कहा, याचिका को शुक्रवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए सूचीबद्ध करें। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने में कोड़ा द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा जमा न कराने की वजह से 2017 में उन्हें अयोग्य करार दे दिया था। बता दें कि निर्दलीय विधायक कोड़ा 2006 से 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके है।

Ajay kumar