फेसबुक का फेक अकाउंट चलाने पर 2 साल की सजा और 35 हजार जुर्माना, पढि़ए पूरी खबर

punjabkesari.in Saturday, Oct 22, 2016 - 05:43 PM (IST)

कानपुर: स्थानीय अदालत ने करीब डेढ़ साल पुराने फेसबुक पर लड़की का अश्लील फोटो डालकर फर्जी एकाउंट बनाने के मामले में युवक को दो वर्ष की कैद और 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मार्च 2015 में गोविंद नगर की रहने वाली एक लड़की के फेसबुक एकाउंट पर दीपक गौड़ नामक युवक ने अपना नाम लक्ष्य गौड़ बताकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। 

इसे लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद दीपक उस लड़की के मैसेज बाक्स में संदेश भेजने लगा, जिसका लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद युवक ने लड़की की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लील फोटो बनाकर लड़की के मैसेज बाक्स में भेज दिया। फिर किसी तरह लड़की का फोन नंबर पाकर उसे 17 व 18 मार्च 2015 को फोन पर धमकी दी कि अगर दोस्त नहीं की तो वह उसका अश्लील फोटो वायरल कर देगा। लड़की दोस्ती के लिए नहीं तैयार हुई तो दीपक नाम के इस युवक ने लड़की का अश्लील फोटो बनाकर फेसबुक पर फर्जी एकाउंट बना लिया।   

इसके बाद लड़की अपनी मां के साथ नवाबगंज पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ आईटी एक्ट और पाक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू की। पुलिस आरोपी युवक का एकाउंट खंगालते हुए नवाबगंज के दीपक गौड़ तक पहुंची और खोजबीन की तो पता चला कि दीपक ने ही लड़की का अश्लील फोटो बनाकर उसका फर्जी फेसबुक एकाउंट खोला था। दो अप्रैल 2015 को पुलिस ने युवक दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि सबूतों और लड़की के बयान के आधार पर कल शाम एडीजे विपिन कुमार की अदालत ने दीपक को दो साल की कैद और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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