3784 चयनित दारोगा को ट्रेनिंग पर भेजा जाए: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Oct 13, 2015 - 02:36 PM (IST)

इलाहाबाद: तमाम दुश्वारियों और अदालती दांवपेंच के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 3784 चयनित दारोगा को ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा लिया है। हालांकि, इसमें क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुए 315 दरोगा को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वे ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे। यह आदेश जस्टिस बी अमित स्थालेकर ने आशीष और कई अन्य की याचिका पर दिया है। 
 
आपको बता दें, दारोगा भर्ती में क्षैतिज आरक्षण गलत तरीके से लागू करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि महिलाओं, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाला आरक्षण सामान्य कोटे की सीटों पर दे दिया गया। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में चयनित सभी दारोगा की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी, जिसे सोमवार को हाइकोर्ट ने हटा ली।