बाबरी विध्वंस मामला: पूर्व सांसद वेदांती कोर्ट के सामने हुए पेश, कहा-खंडहर को मैंने गिराया

punjabkesari.in Tuesday, Jun 09, 2020 - 09:03 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आरोपी भाजपा नेता विनय कटियार, हिंदू नेता राम विलास वेदांती और चार अन्य लोग बृहस्पतिवार को सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश हुए। भाजपा के पूर्व सांसद व श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष राम विलास वेदांती सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। 

अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए वेदांती ने कहा- ‘मंदिर के खंडहर को मैंने गिराया था। वहां केवल और केवल मंदिर था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर बनवाया था। उस मंदिर पर रामलला विराजमान थे। वह खंडहर हो चुका था, इसलिए हमने खंडहर को तोड़वाकर नया मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा करने का काम किया है।’

अदालत ने बाकी लोगों को शुक्रवार पेश होने का दिया निर्देश
इस दौरान अदालत ने समय की कमी की वजह से विजय बहादुर सिंह का भी बयान दर्ज किया। अदालत ने बाकी लोगों को शुक्रवार पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने आरोपियों को निर्देशित किया कि वे अपने बचाव में साक्ष्य लिखित रूप से दर्ज कराएं। 

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत 32 लोग आरोपी 
इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और साक्षी महाराज सहित 32 लोग आरोपी हैं। 

अदालत के सामने पेश होने वाले अन्य लोगों में पवन पांडे, संतोष दुबे और गांधी यादव थे। अदालत ने बाकी आरोपियों को बृहस्पतिवार की पेशी से छूट दी जबकि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को अगले आदेश तक पहले ही यह छूट प्राप्त है। मुकदमे की मौजूदा कार्यवाही आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के बारे में जानकारी देने के लिए भी रही।

क्या है मामला?
बाबरी मस्जिद को दिसंबर 1992 में कारसेवकों ने ढहाया था, जिनका दावा था कि अयोध्या में मस्जिद प्राचीन राम मंदिर वाली जगह पर बनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल 2017 को विशेष न्यायाधीश को आदेश दिया था कि वह मामले की रोजाना सुनवाई करें और सुनवाई दो साल में पूरी करें। शीर्ष अदालत ने इस साल आठ मई को विशेष न्यायाधीश के लिए नई समय सीमा तय करते हुए 31 अगस्त तक फैसला सुनाने को कहा।


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Ajay kumar

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