बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Sep 17, 2024 - 03:23 PM (IST)

Bulldozer action: बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है, दरअसल, किसी अपराध में आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां देश कानून से चलता है, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर अन्य सदस्यों के विरुद्ध या उनके कानूनी ढंग से बनाए गए घर पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 

बता दें कि पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन लें। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुन कर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। 

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।

 


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Imran

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