उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक कोरोना Curfew का ऐलान, जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद

punjabkesari.in Monday, May 10, 2021 - 10:52 AM (IST)

 

देहरादूनः उत्तराखंड में रविवार को 5890 नए कोविड मरीज मिलने और एक ही दिन में सर्वाधिक 180 लोगों की मौत के भयावह आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार ने संपूर्ण राज्य में 11 से 18 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय किया।

राज्य के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेशवासियों के हित में आगामी मंगलवार से 18 मई की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण राज्य में सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में ये दुकानें अपराह्न 12 बजे तक खुल रही थीं। राशन की दुकानें इस दौरान केवल 13 मई को ही खोली जाएंगी।

वहीं सुबोध उनियाल ने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुलेंगे और उनमें भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की स्थिति में लोग फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं लेकिन ऐसा संभव न होने की स्थिति में उसमें केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही होगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अंत्येष्टि में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इस दौरान, राज्य के अंदर आवागमन में बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, प्रमाण दिखाने पर लोग टीकाकरण के लिए जा सकेंगे। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। शराब की दुकानें और बार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन बैंक तथा गैस एजेंसी को छूट दी गई है।


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Nitika

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