वक्फ की संपति मामले में आजम के खिलाफ दर्ज हो सकता है आपराधिक मुकदमा

punjabkesari.in Thursday, Apr 20, 2017 - 05:11 PM (IST)

रामपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां पर वक्फ संपत्ति मामले में दर्ज हो सकता है आपराधिक मुकदमा।

पुलिस सूत्रों के स्वार टांडा कस्बे के मोहल्ला मस्जिद निवासी मोहम्मद वकील ने पिछले दिनों सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉ0 सैयद ऐजाज अब्बास को दिए पत्र में शिकायत की थी कि वक्फ की कीमती जमीन को जोनल वक्फ अधिकारी ने ठेकेदार के माध्यम से बेहद मामूली किराए पर ले ली। जमीन का किराया बाजार दर रेट से भी बहुत कम है। इसके लिए जब उन्होंने उस वक्त वक्फ एंव हज मंत्री रहे मोहमद आजम खां से लिखित शिकायत की तब उन्होंने मामले को दबा दिया था।

मोहम्मद वकील ने आरोप लगाया कि लाखों की प्रापर्टी को किराए पर लेने की आड़ में जानबूझकर मानमने तरीके से खुर्द बुर्द किया गया। इस संपति को ठिकाने लगाने में पूर्व मंत्री मोहमद आजम खां की जोनल वक्फ आफिसर के साथ साथ प्रदेश के तत्कालीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की साजिश स्पष्ट जाहिर होती है। लिहाजा शिकायकर्ता वकील ने डॉ0 ऐजाज अबास से तीनों के ही खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है।

शिकायती पत्र के आधार पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉ.ऐजाज ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी को पत्र भेजकर कहा है कि पूर्व मंत्री समेत तीनों ही आरोपियों पर वक्फ की संपति को साजिशन खुर्द बुर्द करने का अपराध बनता है। लिहाजा वक्फ एक्ट 1995 के तहत सेक्शन 56 के अलावा धोखाधड़ी समेत तमाम अन्य धाराओं में उनके खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। श्री चौधरी ने पत्र मिलने के बाद मुकदमे की कार्रवाई को शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय मांगी है। 

केशव कुमार चौधरी(पुलिस अधीक्षक, रामपुर)पत्र हमें प्राप्त हुआ है। हम बारीकी से इसका अध्धयन कर रहे हैं। विधिक राय भी ली जा रही है। उसके बाद ही जो संभव होगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  नननन