ईद की नमाज की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा-यूपी सरकार से लें इजाजत

punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2020 - 02:09 PM (IST)

प्रयागराज: ईदगाह में ईद की नमाज की इजाजत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि आप प्रदेश सरकार से इसकी इजाजत लीजिए, क्योंकि उसके पास ही शासन-प्रशासन है। 

बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से यूपी सरकार ने मस्जिद और ईदगाह में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें नमाज की इजाजत मांगी गई थी। बता दें कि मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान चल रहा है। आगामी 23 मई को ईद है।

गौरतलब है कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने गाजीपुर में मस्जिदों में नमाज अदा करने पर लगी रोक हटा दी। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के जिलाधिकारी (डीएम) के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अजान धार्मिक आजादी की स्वातंत्रता से जुड़ा हुआ है। जिसपर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
 

Ajay kumar