नानी के घर छुट्टी मनाने आई 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी: पहले दुष्कर्म के बाद हत्या और फिर बोरे में छिपाया शव

punjabkesari.in Saturday, Jun 21, 2025 - 09:55 AM (IST)

Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बहुत ही दुखद और खौफनाक घटना सामने आई है। यह घटना हाथरस की 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुई है, जो गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर आई थी। यह बच्ची अपने नानी के घर फिरोजाबाद जिले के एक गांव में रहती थी। उसकी यात्रा बहुत दुखद साबित हुई। एक 19 वर्षीय युवक ने उसके साथ कथित रूप से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बीते गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। आरोपी को उसके माता-पिता और भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
बच्ची कक्षा 4 की छात्रा थी। घटना मंगलवार को हुई। उस दिन बच्ची अपने नानी के घर के बाहर खेल रही थी। अचानक वह लापता हो गई। कई घंटे खोजने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली, तो परिवार ने फिरोजाबाद में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान, एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उस दिन बच्ची को कुछ खरीदने के लिए पास की दुकान पर भेजा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने बच्ची का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने यह भी कबूल किया कि हत्या के बाद उसने सबूत छुपाने की कोशिश की। आरोपी ने बच्ची का गला घोंटकर हत्या की। हत्या के बाद उसने उसकी सोने की चेन भी छीन ली।

पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची, तो उन्हें वहां से एक देसी पिस्तौल भी मिली। आरोपी ने उस समय पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी और वह घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने मौके से बच्ची की सोने की चेन, अवैध बंदूक और कुछ कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के माता-पिता (दोनों करीब 40 वर्ष के) और उसके 20 वर्षीय भाई को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे घटना से परिचित थे और आरोपी का समर्थन कर रहे थे। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी वह व्यक्ति था, जो पड़ोसी परिवार का था और बच्ची उसे जानती थी।

इस मामले में कई धाराओं में दर्ज किया गया केस
धारा 137-2 (अपहरण), 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के लिए धारा 65-2, हत्या के लिए धारा 103, पीड़िता की मृत्यु या बेहोशी की स्थिति में रहने के लिए धारा 66, सबूत मिटाने के लिए धारा 238।

पोक्सो एक्ट
यह घटना यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था की तत्परता से उजागर हुई है। बच्ची के परिजनों को भी गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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